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बैतूल महाराष्ट्र से आने वाले व्यक्ति को 7 दिन होना पड़ेगा क्वारेंटाइन ! और भी दिए कलेक्टर ने सख्त निर्देश जाने ! आपको भी करना पड़ेगा इन निर्देशों का पालन


जिले में कोविड संक्रमण के लगातार बढ़ रहे प्रकरणों को देखते हुए जिला प्रशासन चिंतित है। कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस ने शुक्रवार को जिले के प्रशासनिक अधिकारियों एवं स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक लेकर कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सीमा से जिले में आने वाले लोगों पर सघन निगरानी रखी जाए। जो ट्रक वहां से आ रहे हैं, उनके चालकों से कोविड निगेटिव रिपोर्ट लेने के उपरांत ही जिले में प्रवेश दिया जाए। दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर आवश्यक रूप से सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाने की व्यवस्था का पालन हो। जो दुकानदार उल्लंघन करते पाए जाएं, उनका शटर डाउन किया जाए। मास्क नहीं लगाने वालों पर सख्ती से जुर्माना किया जाए। बाजार-हाटों को खुले स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। किसी भी तरह के आयोजनों, सभा, मेला इत्यादि की अनुमति सख्ती से प्रतिबंधित रहेगी। 

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिन कोविड संदिग्ध मरीजों के सेम्पल लिए जा रहे हैं, उनकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री तैयार करने में बारीकी की जाए। यदि कॉन्टेक्ट हिस्ट्री ठीक से तैयार नहीं हो पा रही है तो संबंधित के मोबाइल के कॉल-डिटेल्स लिए जाएं। सेम्पल लेते समय ही संबंधित की कॉन्टेक्ट हिस्ट्री पूरी तरह तैयार कर ली जाए, ताकि पॉजिटिव आने पर क्वारेंटाइन करने पर विलंब न हो। जो लोग क्वारेंटाइन होने के बावजूद क्वारेंटाइन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं अथवा बाहर घूम रहे हैं, उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों के विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई जाए। आवश्यकता पडऩे पर संस्थागत क्वारेंटाइन की कार्रवाई भी की जाए। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को सात दिन के लिए क्वारेंटाइन कराना आवश्यक है। जो ट्रक महाराष्ट्र से आ रहे हैं, उनके वाहन चालक को 48 घंटे के अंदर की कोविड निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही जिले में प्रवेश दिया जाएगा। शासकीय कर्मचारियों को गंभीर रूप से मेडिकल परिस्थितियों को छोडक़र महाराष्ट्र में जाने की अनुमति न दी जाए। यदि आवश्यक परिस्थितियों में अनुमति दी जाती है तो उनके लौटने पर आवश्यक रूप से क्वारेंटाइन करवाया जाए। दुकानदारों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को निर्देशित किया जाए कि वे दुकानों के आगे गोले बनाकर ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं। दुकानों अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कोविड गाइड लाइन का पालन नहीं करने पर शटर डाउन करवाया जाए। बार-बार उल्लंघन करने की स्थिति में लंबे समय तक शटर डाउन करवाया जाए। मास्क नहीं पहनने वालों अथवा कोविड गाइड लाइन का उल्लंघन करने के विरूद्ध जुर्माने की कार्रवाई में सख्ती हो। 

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि फीवर क्लीनिक एवं वैक्सीनेशन सेंटर के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाए। यहां आने वालों का आपसी संपर्क न हो। उन्होंने कहा कि जिले में प्रभावशील दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का भी सख्ती से पालन हो। सेम्पल लेने के कार्य में भी किसी तरह की लापरवाही न हो एवं कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कार्य में भी शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

कलेक्टर ने बैठक में निर्देश दिए कि निजी चिकित्सकों के पास जो संदिग्ध प्रकरण आ रहे हैं, वे तत्काल इसकी सूचना संंबंधित फीवर क्लीनिक को दें। ऐसा नहीं करने वाले निजी चिकित्सकों के विरूद्ध भी कार्रवाई की जा सकेगी। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री एमएल त्यागी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डब्ल्यूए नागले सहित स्वास्थ्य विभाग का अमला मौजूद था। कलेक्टर द्वारा समस्त एसडीएम, तहसीलदार, सीईओ जनपद एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश प्रदान किए गए।

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