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ताप्ती नाले में अतिक्रमणकारियों की स्थगन याचिका निरस्त l न्यायालय ने स्थगन देने से किया इनकार, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का रास्ता साफ । मुलताई:--- सैय्यद हमीद अली...

 



 ताप्ती नाले में अतिक्रमण के मामले में जाफर, करुणाबाई, जुगनीबाई, देवेंद्र, राजेश, फूलाबाई, गणपति, अमित एवं प्रतापचंद द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन को न्यायालय ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया। न्यायालय के इस आदेश के बाद संबंधित अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है।

मामले में नगर पालिका की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता पंकज यादव द्वारा न्यायालय के समक्ष कमिश्नर नियुक्त किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने आवेदन स्वीकार करते हुए कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश जारी किया। इसके बाद नियुक्त कमिश्नर द्वारा मौके का निरीक्षण एवं सीमांकन कर रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

कमिश्नर की प्रस्तुत सीमांकन रिपोर्ट में संबंधित स्थल पर अतिक्रमण पाया जाना सामने आया। अतिक्रमणकारियों की ओर से कमिश्नर की रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। इसके पश्चात न्यायालय द्वारा कमिश्नर के कथन भी दर्ज कराए गए। रिपोर्ट, कमिश्नर के कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अतिक्रमणकारियों द्वारा मांगी गई स्थगन राहत देने से इनकार करते हुए स्थगन आवेदन निरस्त कर दिया।


//अधिवक्ता पंकज यादव की रही अहम भूमिका//


नगर पालिका की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता पंकज यादव ने मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, अपने स्तर पर आवश्यक दस्तावेज एवं साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। उन्होंने ताप्ती नदी एवं जल संरक्षण के महत्व को न्यायालय के समक्ष रखते हुए, नगर पालिका का पक्ष प्रभावी रूप से रखा। ताप्ती जल संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के चलते अधिवक्ता पंकज यादव द्वारा इस मामले में, नगर पालिका से पैरवी शुल्क भी नहीं लिया जा रहा है।

अधिवक्ता यादव द्वारा न्यायालय के समक्ष यह पक्ष भी रखा गया कि, ताप्ती नाला क्षेत्र का संरक्षण केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि ताप्ती जल 

 करोडो लोगो की आस्था का केंद्र है । आगे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई संभव

न्यायालय द्वारा स्थगन आवेदन निरस्त किए जाने के बाद अब संबंधित अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, संबंधित पक्षों के पास विधि के अनुसार उक्त आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में, अपील अथवा अन्य वैधानिक उपाय अपनाने का विकल्प उपलब्ध हो सकता है।

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